18 जुलाई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि NEET UG के नतीजे 20 जुलाई को दोपहर तक जारी किए जाएं। शीर्ष अदालत ने संस्था को उम्मीदवारों की पहचान नहीं बताते हुए उनके प्राप्त अंकों को प्रकाशित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि परिणामों को शहर और केंद्र के अनुसार अलग-अलग प्रकाशित किया जाएगा।